उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 13 सितंबर, 2020 को घोषणा की कि अदालतों, हवाई अड्डों, प्रशासनिक भवनों, महानगरों, बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) को अपराध के बारे में सुनिश्चित होने पर वारंट के बिना तलाशी और गिरफ्तारी की अनुमति दी जाएगी।
विशेष बल में CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के समान शक्तियां होंगी, जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकती हैं। UPSSF इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थापित करेगा, जिसने दिसंबर 2019 में सिविल अदालतों में सुरक्षा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
यह जानकारी यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन के आदेश दिए हैं और इस संबंध में यूपी डीजीपी से रोडमैप मांगा गया है।
विशेष बल में CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के समान शक्तियां होंगी, जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकती हैं। UPSSF इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थापित करेगा, जिसने दिसंबर 2019 में सिविल अदालतों में सुरक्षा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
यह जानकारी यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन के आदेश दिए हैं और इस संबंध में यूपी डीजीपी से रोडमैप मांगा गया है।