प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में अब 4 फीसद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे । इसमें वह दिव्यांग आएंगे जिनकी आंखों की रोशनी कम है या कम सुनाई देता है ।
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है । टीजीटी आर्ट्स ,मेडिकल और नॉन मेडिकल के अलावा भाषा अध्यापक शास्त्री, कला अध्यापक, पीईटी, योगा शिक्षक से लेकर संगीत शिक्षक सभी श्रेणियों में यह नियम लागू किया जाएगा।