हिमाचल प्रदेश में टीजीटी भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है । टीजीटी कमीशन व बैचवाईज भर्ती के उम्मीदवारों के लिए यह एक बुरी खबर है.
क्या था मामला?
प्रार्थी मौसम दीन की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये रखी है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी है।
प्रार्थी के अनुसार सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है। हाईकोर्ट का फैसला;
हाईकोर्ट ने यह मामला खारिज कर दिया था जिससे हिमाचल में टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रार्थी सुप्रीम कोर्ट की शरण में;
लेकिन अब प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाने के बाद यह भर्ती लटक सकती हैं जब तक फैसला नहीं आता तब तक उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा ।
कब होगी सुनवाई?
इस केस की पहली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी.