नियमों के विपरीत अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का मामला काफी गर्मा गया है। अब एक योग विषय में स्नातक महिला अभ्यर्थी को भाषा अध्यापक के पद पर नौकरी देने की बात सामने आई है। इसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम से ली जानकारी से हुआ है। शिक्षा विभाग ने आरटीआई में बताया कि महिला शिक्षक ने वर्ष 1996 में बैचलर ऑफ एजूकेशन इन योगा में डिप्लोमा किया है।
महिला को 2016-17 में भाषा अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई है। हमीरपुर जिले के एक स्कूल में सेवाएं दे रही महिला शिक्षक को इसी वर्ष 2020 में अनुबंध कार्यकाल पूरा होने पर नियमित किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। वर्ष 2004-05 में बीएससी बीएड करने और वर्ष 2015-16 में हिंदी में स्नातकोत्तर करने वाले करीब 9 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2017 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नियुक्तियां दी हैं।