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06 नवंबर 2020

जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका न देने से रोष ।। हाईकोर्ट में याचिका होगी दायर ।।


 जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को पात्र ना माने जाने पर सरकार व शिक्षा विभाग के फैसले पर बेरोजगार बीएड डिग्री धारकों ने सरकार व शिक्षा विभाग के प्रति रोष जताया है।




 डिग्री धारकों दीपिका, मधुबाला, सुरजीत, हेमंत सिंह, नीलम कुमार, मोहित जसवाल व राधिका ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत एनसीटीई को अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में एनसीटीई ने स्पष्ट रूप से जेबीटी पदों पर पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र माना है।




ऐसे में सरकार द्वारा जेबीटी पदों के लिए केवल जेबीटी डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को सेवा का मौका देने से उनके संविधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। जिसके खिलाफ बहुत ही जल्दी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।


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