लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर एक नया खुलासा हुआ है फैसले के अनुसार एसएमसी शिक्षकों की सेवा आगे भी टैंपररी ही रहेगी । फैसले के अनुसार सरकार इन्हें कभी रेगुलर नहीं कर पाएंगे ।सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि s.m.c. शिक्षक जिस 2009 पालिसी के मुताबिक रखे गए हैं वह परमानेंट नहीं है और इन्हें नयी अपॉइंटमेंट होने तक कंटिन्यू करना होगा , इसका अर्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पॉलिसी को सही तो माना है लेकिन इसी पॉलिसी के प्रावधान अपने ऑर्डर में भी रिकॉर्ड पर
लिए हैं ।
इसी पॉलिसी में राज्य सरकार ने साफ किया था कि दूरदराज के स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है वहां एसएमसी टीचर एक अरेंजमेंट है । इसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेकिन तब तक जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती ।