दरअसल 14 अगस्त को हिमाचल
हाईकोर्टने पीरियड बेसिस एस.एम.सी.
अध्यापकों को बाहर करने के निर्देश
दिए थे। इस फैसले को लेकर 2613
एस.एम.सी. अध्यापक सुप्रीम कोर्ट
गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के
फैसले को रद्द करते हुए एस.एस.सी.
अध्यापकों की भर्ती को सही ठहराया
है।
अब सरकार एस.एम.सी.
पैरा अध्यापकों की तर्ज पर नियमित
करे जिससे एस.एम.सी. अध्यापकों
का भविष्य सुरक्षित हो सके।
अनवर खान ने बताया कि 2613
एस.एम.सी. अध्यापक हिमाचल
प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में
लगातार 9 वर्षों से
बिना किसी
अवकाश के
और कम
वेतन पर
अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सभी
एस.एम.सी. अध्यापक आर.एंड पी.
के नियमानुसार आर.टी.ई. के लिए
जरूरी सभी शैक्षणिक योग्यताएं टैट
आदि को पूरा करते हैं, साथ ही सभी
अध्यापकों को पी.टी.ए., पैट और
एस.एम.सी.अध्यापकों की नियुक्तियां
शिक्षा उपनिदेशकों की अनुमति पर
उपमंडलाधिकारियों की अध्यक्षता में
नियुक्त कमेटी ने की
हैं।