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23 फ़रवरी 2021

डीजल व पेट्रोल के दाम छुए आसमान, अब न्यूनतम चालान 100 रुपये से 1000 रुपये किया

 


पहाड़ी राज्य के वाहन मालिकों को एक बड़ा झटका राज्य सरकार ने दिया है। एक तरफ डीजल व पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने यहां पर नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। कैबिनेट ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में भी लागू किया जाएगा। 
इसमें न्यूनतम चालान एक हजार रुपए होगा। कैबिनेट ने न्यूनतम फार्मूले के आधार पर यहां दरें तय करने को कहा है। अदालत में यदि मामला जाता है, तो वहां पर ज्यादा राशि जुर्माने के रूप में भुगतनी पड़ सकती है। बता दें कि राज्य में इस समय 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत छोटे व बड़े वाहन हैं।


 अभी तक मिनिमम जुर्माना 100 रुपए तक था और अलग-अलग अफेंस के लिए 500 रुपए तक की राशि पुलिस के पास भुगती जा सकती थी। इससे ज्यादा राशि अदालत में लगती थी, परंतु अब यदि सीट बेल्ट का ही चालान होता है, तो वह भी एक हजार रुपए का पड़ेगा। शेष अफेंस में इससे ज्यादा राशि देनी होगी। इससे जहां सरकार की कमाई बढ़ेगी, वहीं सुरक्षित व नियमों के तहत वाहन चलाने पर भी लोग ध्यान देंगे।


 हालांकि इसका विरोध भी जरूर हो रहा है, लेकिन एक तरह से सुरक्षित यातायात भी यहां सुनिश्चित हो सकेगा। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने एक साल पहले यहां पर नए संशोधित एक्ट को लागू करने के लिए कहा था, मगर राज्य सरकार इसे आगे खींचती रही। इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। ऐसे में सरकार को कैबिनेट में इस पर फैसला लेना ही पड़ा। 


अधिसूचना जारी होने के साथ यहां पर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब जो भी वाहन चालक तय नियमों की अवहेलना करेगा, उसका बड़ा चालान होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नए एक्ट में रखे न्यूनतम फार्मूले को यहां पर लागू करने को कहा, जिसकी जानकारी शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को दी। 25 हजार तक जुर्माना नए एक्ट में न्यूनतम चालान की राशि एक हजार रुपए की रहेगी। 

एक हजार रुपए से लेकर 25 हजार तक की जुर्माना राशि अलग-अलग अफेंस पर लगेगी। जिस तरह का अफेंस वाहन चालक करेगा, उस पर उसी के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कई दूसरी कड़ी शर्ते भी केंद्र सरकार ने अपने नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगा रखी हैं।

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