हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ सरकार के प्रति सख्त रुख अखियार करने की ओर कदम उठाने की सोच रहा है। बशर्ते कि अकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और बेरोजगार शिक्षकों की नौकरी प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापकसंगको ऑनलाइन बैठक हुई।
बैठक में संघ के वरिष्ठ
उपाध्यक्ष विजय सिंह, अतिरिक्त
महासचिव लेख राम, सचिव स्वरूप
कुमार, उपाध्यक्ष संजय राणा, अजय
रत्ल, मुख्य संगम सचिव पुरुषोत्तम
दत्त, वित्त सचिव संजीव कुमार, प्रेस
सचिव प्रकाश चंद, संगठन सचिव
यतेश शर्मा, हरिन्द्र पाल, आडोटर सुधीर
शर्मा, रणयोध सिंह, जिलाध्यक्ष
कांगड़ा निर्मल सिंह, जिलाध्यक्ष ऊना
रजनी बाला व जिलाध्यक्ष मंडी सुरेश
कुमार आदि ने भाग लिया।
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TGT RECRUITMENT HP
HP JBT RECRUITMENT 2021
प्री प्राईमरी शिक्षक भर्ती 2021
उन्होंने जारी सांझा प्रैस बयान में
कहा कि यदि सरकार ने 2555 शिक्षकों
को 31 मार्च के बाद सेवा विस्तार
दिया तो संघ सभी जिला मुख्यालयों
में अपनी डिग्रियों की प्रतियां 15 अप्रैल
कोजलाने के लिए मजबूर हो जाएगा।
संविधान की धारा 309 के अनुसार
नौकरी चाहे केंद्र सरकार की हो या
राज्यसरकार की सभी पात्र उम्मीदवारों
को समान अवसर मिलने चाहिए
इसलिए प्रदेश सरकार ने संविधान
की धारा 309 के अनुसार शिक्षकों
के लिए भर्ती नियम बनाए। उनके
अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती
रोस्टर के साथ या कमीशन से हो
सकती है या बैचवाइज हो
सकती है।
प्रदेश सरकार ने 2012 से 2018
तक 2555 शिक्षक एस.एम.सी.
पॉलिसी के तहत भर्ती कर लिए लेकिन
एस.एम.सी, पॉलिसी के तहत हर
शैक्षणिक सत्र के बाद एस.एम.सी.
शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक
नहीं भेजे। इन 2555 शिक्षकों को
भर्तियां न तो रोस्टर के साथ हुई, न
कमीशन से और न ही बच्वाइज हुई।
परिणामस्वरूप 1999 के पात्र
उम्मीदवार बी.एड पास करके
बेरोजगार ही रह गए और 2002 के
बाद के बी.एड पास बिना रोस्टर,
बिना कमीशन और बिना बैचवाइज
रोजगार ले गए जो संविधान की धारा
309 का सरासर बंधन है। सरकार
को 29 फरवरी तक या तो 2555
एस.एम.सी. शिक्षकों के स्थान पर
नियमित शिक्षक भेज देने चाहिए या
प्रदेश से संविधान की धारा 309 हटा देनी चाहिए