01 फ़रवरी 2021

2555 एसएमसी शिक्षकों का सेवा विस्तार किया तो जला देंगे डिग्रियों की प्रतियां

 

हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ सरकार के प्रति सख्त रुख अखियार करने की ओर कदम उठाने की सोच रहा है। बशर्ते कि अकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और बेरोजगार शिक्षकों की नौकरी प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापकसंगको ऑनलाइन बैठक हुई।

 बैठक में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह, अतिरिक्त महासचिव लेख राम, सचिव स्वरूप कुमार, उपाध्यक्ष संजय राणा, अजय रत्ल, मुख्य संगम सचिव पुरुषोत्तम दत्त, वित्त सचिव संजीव कुमार, प्रेस सचिव प्रकाश चंद, संगठन सचिव यतेश शर्मा, हरिन्द्र पाल, आडोटर सुधीर शर्मा, रणयोध सिंह, जिलाध्यक्ष कांगड़ा निर्मल सिंह, जिलाध्यक्ष ऊना रजनी बाला व जिलाध्यक्ष मंडी सुरेश कुमार आदि ने भाग लिया। 


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उन्होंने जारी सांझा प्रैस बयान में कहा कि यदि सरकार ने 2555 शिक्षकों को 31 मार्च के बाद सेवा विस्तार दिया तो संघ सभी जिला मुख्यालयों में अपनी डिग्रियों की प्रतियां 15 अप्रैल कोजलाने के लिए मजबूर हो जाएगा।

 संविधान की धारा 309 के अनुसार नौकरी चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्यसरकार की सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने चाहिए इसलिए प्रदेश सरकार ने संविधान की धारा 309 के अनुसार शिक्षकों के लिए भर्ती नियम बनाए। उनके अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती रोस्टर के साथ या कमीशन से हो सकती है या बैचवाइज हो सकती है। 

प्रदेश सरकार ने 2012 से 2018 तक 2555 शिक्षक एस.एम.सी. पॉलिसी के तहत भर्ती कर लिए लेकिन एस.एम.सी, पॉलिसी के तहत हर शैक्षणिक सत्र के बाद एस.एम.सी. शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक नहीं भेजे। इन 2555 शिक्षकों को भर्तियां न तो रोस्टर के साथ हुई, न कमीशन से और न ही बच्वाइज हुई। 

परिणामस्वरूप 1999 के पात्र उम्मीदवार बी.एड पास करके बेरोजगार ही रह गए और 2002 के बाद के बी.एड पास बिना रोस्टर, बिना कमीशन और बिना बैचवाइज रोजगार ले गए जो संविधान की धारा 309 का सरासर बंधन है। सरकार को 29 फरवरी तक या तो 2555 एस.एम.सी. शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक भेज देने चाहिए या प्रदेश से संविधान की धारा 309 हटा देनी चाहिए


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