हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (PHYSICAL EDUCATION TEACHERS) की भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (1997-98 बैच) की याचिका पर हिमाचल सरकार को 16 सितंबर तक पद न भरने के आदेश दिया है।
हाई कोर्ट में मामले की
सुनवाई 26 अगस्त को हुई।
1997-98 बैच के बेरोजगार
शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने 2014
में उनके साथ भेदभाव कर जूनियर
बेरोजगारों को शारीरिक शिक्षा शिक्षक
के पद पर नियुक्ति देने की याचिका
उच्च न्यायालय में दायर की है। नियमों को दरकिनार कर 1998 बैच
के बेरोजगारों को शारीरिक शिक्षा
शिक्षकों के पद पर नियुक्त कर दिया,
जबकि 1997 बैच के 20 व 1998
बैच के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा
शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई।
प्रदेश में वर्तमान में 1841 पद
शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त हैं।
सरकार ने 870 पदों को भरने का
निर्णय लेकर सभी प्रारंभिक शिक्षा
उपनिदेशकों को प्रक्रिया शुरू करने
के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने अब
16 सितंबर तक इन पदों को भरने पर
रोक लगा दी है