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28 अगस्त 2021

हाईकोर्ट ने पीईटी के 870 पदों पर भर्ती के लिए रोक लगाई

 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (PHYSICAL EDUCATION TEACHERS) की भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (1997-98 बैच) की याचिका पर हिमाचल सरकार को 16 सितंबर तक पद न भरने के आदेश दिया है।


 हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 26 अगस्त को हुई। 1997-98 बैच के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने 2014 में उनके साथ भेदभाव कर जूनियर बेरोजगारों को शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने की याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है। नियमों को दरकिनार कर 1998 बैच के बेरोजगारों को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद पर नियुक्त कर दिया, जबकि 1997 बैच के 20 व 1998 बैच के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई। 

प्रदेश में वर्तमान में 1841 पद शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त हैं। सरकार ने 870 पदों को भरने का निर्णय लेकर सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने अब 16 सितंबर तक इन पदों को भरने पर रोक लगा दी है

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