हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा
विभाग में उन सभी अध्यापक संवर्गो जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की
वैधता को 7 वर्ष किया गया था, उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना संख्याः NCTE-
REGI011/78/2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992, दिनांक:-09-06-2021 में निहित प्रावधानों की अनुपालना
करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र जिस की वैधता अवधि सात वर्ष थी, उसे
उन सभी श्रेणियों के अध्यापको जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया
था, को प्रतिस्थापित (Substitute) करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को दिनांक:-16-08-2011
से ही आजीवन लागू करने बारे अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
तदानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा वर्ष-2012 से आयोजित की जा रही टैट परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों
जिनके प्रमाण पत्र पर वैधता अवधि सात वर्ष उल्लेखित थी को प्रतिस्थापित (Substitute) करते हुये अध्यापक पात्रता
परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन किया जाता है। अतः बोर्ड कार्यालय द्वारा गत वर्षों में आयोजित की गई
टैट परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नए संशोधित प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएगे। उपरोक्त के संदर्भ में
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष न0 01892-242192 पर सम्पर्क कर सकते हैं।