मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ने सभी विभागों को पत्र जारी कर कहा है कि कैबिनेट ने अपनी बैठक दिनांक 13.1.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया है:
"सभी सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किए जा रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भी कहा जाता है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा।
वित्त विभाग को निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।"
एचपी पुरानी पेंशन योजना अधिसूचना / परिपत्र यहां डाउनलोड करें